1.1 इस योजना के तहत, आईसीएसएसआर उन भारतीय सामाजिक विज्ञान अध्येताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो अपने शोध-कार्य के लिए डाटा-संग्रह अथवा अभिलेखीय सामग्री के लिए परामर्श करने के उद्देश्य से विदेश भ्रमण का इरादा रखते हैं।
1.2 इसका उद्देश्य उन आईसीएसएसआर अध्येताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है जिन्होंने अपने मूल स्वीकृत फेलोशिप अथवा परियोजना-प्रस्ताव में विदेशों में फील्ड वर्क का प्रस्ताव दिया है और उन्होंने अपने शोध-कार्य में पर्याप्त प्रगति की है अथवा किसी अन्य स्वतंत्र अध्येता, जिसके लिए विदेश में डाटा-संग्रहण शोध के लिए शैक्षिक रूप से उचित है और उसका अनुसंधान अंतिम चरण में है।
1.3 सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत व्यापक विषय निम्नवत हैं :
(i) समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र;
(ii) राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन;
(iii) अर्थशास्त्र;
(iv) अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन;
(v) सामाजिक भूगोल और जनसंख्या अध्ययन;
(vi) वाणिज्य और प्रबंधन;
(vii) सामाजिक मनोविज्ञान;
(viii) शिक्षा;
(ix) सामाजिक भाषा-विज्ञान/सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन;
(x) कानून/अंतर्राष्ट्रीय कानून;
(xi) राष्ट्रीय सुरक्षा व रणनीतिक अध्ययन;
अंत:विषयक एवं बहु-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अन्य संबद्ध सामाजिक विज्ञान विषय ( पुस्तकालय विज्ञान, सामाजिक कार्य, मीडिया अध्ययन, आधुनिक सामाजिक इतिहास, स्वास्थ्य अध्ययन, लिंग अध्ययन व वातावरण अध्ययन, उर्जा अध्ययन, प्रवासी अध्ययन, क्षेत्र अध्ययन, संस्कृत-समाज व संस्कृति, इत्यादि)|
2.1 आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थान के संकाय-सदस्य/एचआरडी मंत्रालय द्वारा यथा परिभाषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान/यूजीसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से पीएचडी हासिल करने वाले, आवेदन करने के पात्र हैं।
2.2 पीएच.डी/पीडीएफ अध्येता भी आवेदन करने के पात्र हैं।
2.3 इस योजना के अंतर्गत केवल वही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिनके पास निम्नलिखित हैं:
2.4 जिन आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया गया था उनपर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।
3.1 पूरे वर्ष के दौरान आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं।
3.2 ऑनलाइन आवेदन भेजने के उपरांत, उसकी हार्डकॉपी सभी अनुलग्नकों सहित प्रबंधक, आईसी डिविजन, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली –110067 के पास अवश्य भेजें।.
3.3 आवेदन और रिपोर्ट अंग्रेजी अथवा हिंदी में होना चाहिए।
4.1 प्रारंभिक तौर पर, आवेदन की जांच आईसीएसएसआर सचिवालय द्वारा की जाती है।
4.2 उसके बाद, श्रेष्ठ प्रस्तावों का चयन विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा।
4.2 ‘प्रस्ताव की योग्यता और क्षेत्र के कार्य के लिए विदेश यात्रा का औचित्य’ विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन का एकमात्र मापदंड होगा।
4.3 उसके बाद, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें अनुसंधान समिति/परिषद् के सामने अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।
5.1 इस योजना के तहत यात्रा एक माह की अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए।
5.2 विदेश यात्रा पर कुल खर्च जिनमें इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया, वीजा शुल्क, यात्रा बीमा, स्थानीय यात्रा और रख-रखाव आदि पर होनेवाला खर्च सामान्यतया 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
6.1 पासपोर्ट, वीजा, टिकट की प्रति और एक वचन-पत्र प्रस्तुत् किए जाने पर रख-रखाव के लिए स्वीकृत राशि को यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व जारी किया जाएगा। यदि अध्येता, किसी अन्य स्रोत से हवाई किराया प्राप्त करता है तो 75% रख-रखाव अनुदान अग्रिम के रुप में दिया जाएगा और शेष 25% राशि व्यय का विवरण समेत संगत दस्तावेजों को संतोषजनक तरीके से प्रस्तुत किए जाने के बाद जारी किया जाएगा।
6.2 इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया, वीजा शुल्क, यात्रा बीमा, स्थानीय यात्रा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति यात्रा की वापसी के उपरांत बोर्डिंग पास, टिकट, किए गए कार्य पर विस्तृत रिपोर्ट और व्यय के विवरण प्रस्तुत करने पर की जाएगी।
7.1 आईसीएसएसआर यात्रा के लिए प्रस्थान से पूर्व बुक की गई टिकटों और प्राप्त वीजा की प्रति मांग सकता है।
8.1 शेष बची हुई किसी भी राशि को आईसीएसएसआर को अवश्य वापस किया जाना चाहिए।
8.2 यदि किसी प्रकाशन को, डाटा-संग्रह हेतु आईसीएसएसआर सहयोग के अंतर्गत एकत्रित सामग्री में से मोनोग्राफ/पुस्तक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो आईसीएसएसआर के वित्त-पोषण को अभिस्वीकृत कर प्रकाशन की एक प्रति आईसीएसएसआर को भेजी जानी चाहिए।
8.3 दूसरी बार के लिए आवेदन तीन वर्ष के अंतराल के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, एक अध्येता अपने जीवनकाल में केवल दो बार ही अनुदान प्राप्त कर सकता है।
8.4 आईसीएसएसआर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में भारत सरकार के नियमों एवं निर्देशिकाओं का पालन करता है।
8.5 उन आवेदकों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें यात्रा किए जाने वाले देश की क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता है।
8.6 परिषद् को किसी भी आवेदक के आवेदन को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार है। यह किसी तरह के डाक विलंब/क्षति के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
8.7 अधूरे एवं विधिवतरूप से नहीं भेजे गए(स्वतंत्र अध्येताओं को छोड़कर) आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8.8 दिशा-निर्देशों अथवा किसी प्रकार के छूटे हुए मामलों के संबंध में व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार आईसीएसएसआर के पास है।
यात्रा की समाप्ति पर, अध्येता को निम्नलिखित प्रस्तुत करना चाहिए :
9.1 यात्रा/रख-रखाव संबंधी प्रतिपूर्ति का दावा करते वक्त यात्रा के दौरान किए गए अनुसंधान कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत् करना होगा। विद्यार्थी होने की स्थिति में रिपार्ट को विधिवत रूप से पर्यवेक्षक द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।
9.2 हवाई टिकट, वीजा, मूल बोर्डिंग पास, उपस्थिति प्रमाण-पत्र इत्यादि की प्रतियां।
9.3 उपरोक्त के अतिरिक्त, संकायों/अध्येताओं को अपने शोध-पत्रों/रिपोर्ट/पुस्तक इत्यादि की प्रतियां आईसीएसएसआर की अभिस्वीकृति के पश्चात भेजना अनिवार्य है।