समिति

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परिषद

‘परिषद शासी परिषद है और आई.सी.एस.एस.आर.की निर्णय लेने वाली सर्वोच्‍च निकाय हैं। इस में छब्‍बीस सदस्‍य हैं, जिन में अध्‍यक्ष और सदस्‍य – सचिव भी शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार के छ: प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं, जिन में शिक्षा विभाग, सामाजिक कल्‍याण से भी एक-एक सदस्‍य हैं। अध्‍यक्ष और सदस्‍य सचिव का कार्यकाल सामान्‍यत: 3 वर्ष का होता है। उसी प्रकार अन्‍य सभी नामित सदस्‍यों का कार्यकाल भी सामान्‍यत: तीन वर्ष का होता है।

संगम ज्ञापन (एम.ओ.ए.) के अनुसार, परिषद की बैठक अध्‍यक्ष द्वारा निर्धातानुसार वह जब भी उपयुकत समझते हों, आम बैठक का सामान्‍य रूप से आयोजन कर सकते है। फिर भी परिषद को प्रत्‍येक वर्ष में सामान्‍यत: दो आम बैठकों का आयोजन करना चाहिए। परिषद के उपस्थित सदस्‍यों को हर बार कोरम का ध्‍यान रखना होगा, जिसके लिए में देखे जा सकते हैं।

 

आई.सी.एस.एस.आर. की अन्‍य महत्‍तवपूर्ण समितियां है : योजना एवं प्रशासन समिति (पी.ए.सी.), अनुसंधान समिति (ए.आर.सी.), अनुसंधान संस्‍थान समिति (ए.आई.सी.)

योजना ओर शासन समिति (पी.ए.सी.)

एम.ओ.ए. में निहित नियमों में समिति के गठन की व्‍यवस्‍था दी गई है। इसके अनुसार एक योजना एवं प्रशासन समिति होगी जो परिषद को नियमानुसार परिषद के नियमों और विनियमों, नीतियों, योजनाओं तथा वित्‍तीय नियमों को देखेगी।

पी.ए.सी.में अध्‍यक्ष, सदस्‍य-सचिव के अलावा परिषद की वार्षिक आम सभा द्वारा कम से कम पांच या नौ से अधिक सदस्‍यों को नियुक्‍त किया जाएगा। समिति का कार्यकाल इसकी ए.जी.एम.के आयोजन की तारीख से एक वर्ष का होगा। फिर भी, एक बार समिति गठित हो जाने पर यह अगली पी.ए.सी. के गठित होने तक अपना कार्य संभालेगी।

परम्‍परानुसार, भारत सरकार के शिक्षा और वित्‍त विभागों के प्रतिनिधि के प्रतिनिधियों की नियुक्ति पी.ए.सी. में की जाती है। समिति की प्रत्‍येक बैठक की अध्‍यक्षता इसके अध्‍यक्ष द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में उस बैठक में उपस्थित सदस्‍यों द्वारा नामित सदस्‍य द्वारा की जाएगी। प्रत्‍येक वर्ष अध्‍यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, समिति की कम से कम तीन बैठक होगी। कोरम के लिए पांच सदस्‍यों का उपस्थित रहना आवश्‍यक है। पी.ए.सी. के सदस्‍यों के ब्‍यौरे (for details please see MOA at Annexure I).

  अनुसंधान समिति (आरसी)

परिषद के अनुसंधान समिति (आरसी) अनुसंधान परियोजनाओं और अन्य अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता संबंधी मंजूरियों की जांच करेगी जो परिषद को प्रस्तुत की जाती हैं या परिषद द्वारा प्रायोजित की जाती है, बशर्ते कि वे परिषद के नियमों और विनियमों तथा आदेशों के अनुसार हों।

समिति में अध्यक्ष , सदस्य सचिव कम से कम 5 व्यक्ति या 12 से अधिक सदस्य जो कि परिषद की वार्षिक आम बैठक नियुक्त किए गए हो, ( 3 से अधिक सदस्य ऐसे ना हो जो समिति के सदस्य ना हो ) । अनुसंधान समिति का कार्यकाल ए जी एम के गठन की तारीख से 1 वर्ष के लिए होगा । फिर भी, एक बार गठित समिति अगली अनुसंधान समिति के गठित होने तक कार्यालय में अपना कार्य करती रहेगी। समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठक, कोरम कम से कम 5 सदस्यों का होगा। अनुसंधान समिति (आरसी ) के सदस्यों की सूची के लिए क्लिक करें (विस्तृत विवरण परिशिष्ट - 1 पर दिए गए हैं।).

Research Institutes Committee (RIC)

List of members of RIC