1. सामान्य
- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (भा.सा.वि.अ.प.) सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संघों/संगठनों के विकास हेतु सहायता-अनुदान प्रदान करता है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यावसायिक विकास से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों या उनसे संबंधित अनुसंधान गतिविधियों पर कार्य करने वाले व्यावसायिक संघों/ संगठनों को इस योजना के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत सहायता दी जाएगी।
2. अनुदान के लिए पात्रता
- संघ/ संगठन को अधिमानतः राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत होना चाहिए।
- यदि यह एक निजी वित्त पोषित संगठन है, तो इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- इसकी अवधि कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए।
- इसकी राष्ट्र-व्यापी सदस्यता 200 से कम नहीं होनी चाहिए।
- मुख्य रूप से विस्तार/सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे संघों/संगठनों को इस योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- संघ/संगठन को अपने सदस्यों की सूची, वार्षिक लेखा-परीक्षित खाते और पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए।
3. अनुदान की शर्तें
- तदर्थ सहायता-अनुदान की राशि सामान्य रूप से 5,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 200-500, 501-1000 तथा 1001 और उससे अधिक सदस्यता वाले संघों हेतु अनुदान के तीन स्लैब (वर्ग) होंगे।
- 1. 200-500 – रुपये 2.00 लाख प्रति वर्ष
- 2. 501-1000 – रुपये 3,00 लाख प्रति वर्ष
- 3. 1001 और उससे अधिक – रुपये 5,00 लाख प्रति वर्ष
- भा.सा.वि.अ.प. प्रतिष्ठित सामाजिक वैज्ञानिकों (राष्ट्रीय महत्व) के व्यावसायिक संघों/संगठनों के विकास के लिए उन्हें एकमुश्त सहायता अनुदान प्रदान करने पर विचार कर सकता है। प्रदान किया गया अनुदान भा.सा.वि.अ.प. द्वारा पहले से प्रदान किए जा रहे तदर्थ सहायता अनुदान के अतिरिक्त हो सकता है।
- भा.सा.वि.अ.प. किसी अन्य नवीन विचार हेतु सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संघों/संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने पर भी विचार कर सकता है जो सामाजिक विज्ञान समुदाय को उनके विकास में सामान्य रूप से सहायता कर सकता है।
- ऐसे मामलों में अर्थात् मद संख्या 3.3 और 3.4 के लिए कुल मिलाकर सहायता अनुदान 8,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।
- संघ/संगठन की सहायता के लिए स्वीकृत अनुदान का उपयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया जाना चाहिए:
- कार्यालय के संचालन हेतु व्यय करना अर्थात् बिजली, किराया, टेलीफोन और अन्य संबंधित व्यय।
- पुस्तकालय, डाक, कंप्यूटर, फर्नीचर, कार्यालय लेखन-सामग्री आदि हेतु पुस्तकों/पत्रिकाओं की खरीद।
- सहायता अनुदान वर्ष दर वर्ष के आधार पर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी। तथापि, पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए 'विशेषज्ञों की सलाहकार समिति' द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को आगे अवधि-विस्तार के लिए 'अनुसंधान समिति' के समक्ष रखा जाएगा।
- स्वीकृत अनुदान की संपूर्ण राशि के संबंध में लेखापरीक्षित लेखा विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद वर्ष के अंत में कुल सहायता अनुदान का दस प्रतिशत (10%) अंतिम किस्त के रूप में भुगतान किया जाएगा।
4. पुरस्कार की प्रक्रिया
- अनुदान के लिए प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन भा.सा.वि.अ.प. के प्रकाशन एवं अनुसंधान सर्वेक्षण प्रभाग (पीआरएस) की 'सलाहकार समिति' द्वारा किया जाएगा। समिति के विशेषज्ञों से अपेक्षा की जाती है कि वे संगठन/संघों की शैक्षणिक व्यवहार्यता, उद्देश्यों और सामाजिक विज्ञान आदि के प्रति उनके योगदान की जांच करेंगे।
- सलाहकार समिति की सिफारिशें अनुमोदन हेतु परिषद को सूचित की जाती है।
5. आवेदन कैसे करें
- वित्तीय अनुदान के लिए सभी आवेदन, सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संघों/संगठनों को उनके विकास के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर किए जाने चाहिए, जैसा कि इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न है। साथ ही इसके अंतर्गत आवश्यक सभी अनुलग्नक और संलग्नक भी संलग्न किए जाने चाहिए:
1. अनुलग्नक-I सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यावसायिक संघ/संगठन के बारे में जानकारी।
2. अनुबंध-II संघ/संगठन के पिछले तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्ट।
3. अनुबंध-III वे स्रोत जिनसे संघ/संगठन की निधियां प्राप्त होती हैं (पिछले तीन वर्षों के लिए)।
4. अनुलग्नक-IV अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
- सभी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर उस संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर और मुहर सहित, जहां अनुदान को वित्तीय रूप से प्रशासित किया जाना है, निम्नलिखित पते पर भेजे जाने चाहिए: प्रकाशन एवं अनुसंधान सर्वेक्षण प्रभाग (पीआरएस), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, अरुणा आसफ अली मार्ग, ज.ने.वि. संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली- 110067
- सहायता अनुदान के लिए आवेदन पूरे वर्ष किए जा सकते हैं।
- अपूर्ण आवेदनों पर अनुदान हेतु विचार नहीं किया जाएगा।