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1. परिचय

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमंत्रित किए गए सामाजिक विज्ञान विद्वानों को मुख्‍य अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों में महत्वपूर्ण योगदान देने में सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही, यह भारत और विदेशों में सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देने, नई अंतर्दृष्टि विकसित करने और अपने शोध परिप्रेक्ष्य को बढ़ाने तथा सामाजिक विज्ञान विषयों में ज्ञान की उन्नति और प्रसार में सहयोग करने का अवसर प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत, भारतीय विद्वानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में योगदान देने और शोधपत्र प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है।

सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक विषय इस प्रकार हैं:-

  • (i) समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान;
  • (ii) राजनीति विज्ञान / लोक प्रशासन;
  • (iii) अर्थशास्त्र;
  • (iv) अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन;
  • (v) सामाजिक भूगोल और जनसंख्या अध्ययन;
  • (vi) वाणिज्य एवं प्रबंधन;
  • (vii) सामाजिक मनोविज्ञान;
  • (viii) शिक्षा;
  • (ix) सामाजिक भाषाविज्ञान / सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन
  • (x) कानून / अंतर्राष्ट्रीय कानून
  • (xi) राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक अध्ययन;
  • (xii) अंतःविषयक और बहुविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु अन्य संबद्ध सामाजिक विज्ञान विषय (पुस्तकालय विज्ञान, सामाजिक कार्य, मीडिया अध्ययन, आधुनिक सामाजिक इतिहास, स्वास्थ्य अध्ययन, लिंग अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन, ऊर्जा अध्ययन, प्रवासी अध्ययन, क्षेत्र अध्ययन, संस्कृत-समाज और संस्कृति, आदि)।

2. पात्रता

2.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा परिभाषित भा.सा.वि.अ.प. अनुसंधान संस्थानों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत संकाय जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

2.2 पीएच.डी./पीडीएफ विद्वान भी पात्र हैं जो अपने शोध के अग्रिम चरण में हों।

2.3 पर्याप्त शोध अनुभव और प्रमाणित प्रकाशन अभिलेख रखने वाले स्वतंत्र विद्वान भी आवेदन कर सकते हैं।

2.4 यदि शोध-पत्र के सह-लेखक हैं, तो प्रथम लेखक को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन दूसरे लेखक/लेखकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/पत्रों को आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।

2.5 ऐसे विद्वान, जिन्हें पोस्टर प्रस्तुति के लिए या किसी सत्र की अध्यक्षता करने या कनविनर/रैपोटियर के रूप में चुना गया हो या कार्यशाला/प्रशिक्षण/पुनश्चर्या/ग्रीष्म/शीतकालीन पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया हो, पात्र नहीं हैं।

3. आवेदन कैसे करें

3.1 आवेदन पूरे वर्ष ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं।

3.2 सेमिनार/सम्मेलन की नियत तिथि से कम से कम तीन महीने पहले आवेदन भेजे जाने चाहिए।

3.3 सेमिनार/सम्मेलन में भाग लेने के बाद भा.सा.वि.अ.प. किसी भी मामले में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगा।

3.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, उसकी एक मुद्रित प्रति, सभी संलग्नकों सहित, इस पते पर भेजी जानी चाहिए:-प्रभारी, आईसी प्रभाग, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली 110067.

3.5 प्रस्तुत किया जाने वाला पूर्ण शोध-पत्र अंग्रेजी या हिंदी में होना चाहिए।

4. पुरस्कार की प्रक्रिया

4.1 भा.सा.वि.अ.प. सचिवालय द्वारा आवेदनों की प्रारंभिक जांच की जाती है।

4.2 इसके बाद एक विशेषज्ञ समिति आवेदक की शोध पृष्ठभूमि, शोध-पत्र की गुणवत्ता के साथ-साथ आयोजक संस्थान की प्रतिष्ठा के आधार पर आवेदनों का चयन करेगी।

4.3 विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अंतिम अनुमोदन हेतु अनुसंधान समिति/परिषद के समक्ष रखा जाता है।

5. अवधि और वित्‍तीय सहायता

5.1 संकाय इस योजना के अंतर्गत यात्रा की कुल लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे, जिसमें हवाई यात्रा, वीज़ा शुल्क, यात्रा बीमा, स्थानीय परिवहन, विदेश में रहने की अवधि (सम्मेलन/सेमिनार के वास्तविक दिनों और यात्रा की तारीखों से अधिक नहीं) के लिए आनुषंगिक व्‍यय और 200 अमेरिकी डॉलर तक का पंजीकरण शुल्क शामिल है। तथापि, विद्वानों को पंजीकरण शुल्क से छूट के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, जो विशेष रूप से विकासशील देशों के विद्वानों के लिए उपलब्ध हो सकती है।

5.2 विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति और डॉक्टरेट/पोस्ट-डॉक्टरेट विद्वानों (वेतन संरक्षण के बिना) को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जा सकता है, यदि उन्हें अन्य स्रोतों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्‍त नहीं हुई हो। तथापि, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर भा.सा.वि.अ.प. अनुसंधान संस्थानों के संकायों को यात्रा की कुल लागत के 75% के लिए विचार किया जा सकता है।

6. अनुदान जारी करना

6.1 मूल बोर्डिंग पास, उपस्थिति प्रमाण पत्र, व्यय विवरण और सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला/ कार्यवाही पर संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7. निगरानी

7.1 प्रस्थान से पहले बुक किए गए टिकटों और प्राप्त वीज़ा की प्रति भा.सा.वि.अ.प. द्वारा मांगी जा सकती है।

8. शर्तें

8.1 भा.सा.वि.अ.प. को यह आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों आदि में प्रस्तुत उनके समर्थित शोधपत्रों को उच्च मूल्यांकित पत्रिकाओं/संपादित पुस्तकों/प्रभावपूर्ण रिपोर्टों में भा.सा.वि.अ.प. को उचित आभार के साथ प्रकाशित किया जाएगा और प्रकाशक/आयोजकों की ओर से इस बारे में प्रतिबद्धता उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। भा.सा.वि.अ.प. विदेश में प्रस्तुत किए गए ऐसे शोधपत्रों को अपनी स्वयं की पत्रिकाओं जैसे कि इंडियन सोशल साइंस रिव्यू, आईसीएसएसआर जर्नल ऑफ़ एब्सट्रैक्ट्स एंड रिव्यूज़ आदि में प्रकाशित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

8.2 वैश्विक विषय संघों/प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों /विश्वविद्यालयों से प्राप्त आमंत्रणों को प्राथमिकता दी जाएगी। सम्मेलन आयोजकों द्वारा शुरू की गई सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति पर उचित विचार किया जाएगा।

8.3 विद्वान अपनी यात्रा की व्यवस्था अर्थात् टिकट, वीजा, आवास आदि के लिए स्‍वयं जिम्मेदार होगा।

8.4 तीन वर्ष के अंतराल के बाद ही दूसरी बार आवेदन पर विचार किया जाएगा। तथापि, एक विद्वान अपने जीवनकाल में केवल दो बार ही पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं।

8.5 भा.सा.वि.अ.प. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के संबंध में भारत सरकार के नियमों और निर्देशों का अनुपालन करता है।

8.6 परिषद बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह किसी भी प्रकार की डाक देरी/हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं है।

8.7 अपूर्ण आवेदनों तथा विधिवत अग्रेषित न किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.8 दिशानिर्देशों की व्याख्या या किसी अन्य मुद्दे से संबंधित अंतिम प्राधिकार भा.सा.वि.अ.प. के पास निहित है।

8.9 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुति के लिए विद्वानों द्वारा पूर्ण शोधपत्र प्रस्‍तुत करने के बाद ही उन्‍हें अनुदान देने पर विचार किया जाएगा।

9. समापन

यात्रा पूर्ण होने पर विद्वान को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

  • 9.1 सम्मेलन/सेमिनार में सहभागिता पर एक विस्तृत रिपोर्ट।
  • 9.2 हवाई यात्रा के टिकट, वीज़ा, मूल बोर्डिंग पास, सहभागिता प्रमाणपत्र आदि की प्रतियां।